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नागपुर समाचार : नागपुर पुलिस प्रमुख ने समारोहों और यातायात जंक्शनों पर ट्रांसजेंडरों द्वारा उत्पीड़न पर प्रतिबंध जारी किया

नागपुर समाचार : पुलिस आयुक्त डॉ. रविंदर कुमार सिंघल ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर और इसी तरह के समूहों को शहर में निजी समारोहों में घुसकर या यातायात जंक्शनों पर लोगों को घेरकर परेशान करने से रोका गया है। 28 दिसंबर, 2024 से 25 फरवरी, 2025 तक प्रभावी इस आदेश में उल्लंघन के लिए कानून के कई प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

डॉ. सिंघल ने बताया कि ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि ऐसे समूह शादी, अंतिम संस्कार और जन्मदिन जैसे समारोहों में बिना बुलाए घुस जाते हैं, लोगों को धमकाते हैं और पैसे मांगने के लिए अश्लील हरकतें करते हैं। ट्रैफिक जंक्शनों पर भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, जहां कथित तौर पर लोगों को पैसे ऐंठने के लिए परेशान किया गया।

आदेश में कहा गया है, “इस तरह का व्यवहार जबरन वसूली के बराबर है और सार्वजनिक उपद्रव पैदा करता है।” उल्लंघनकर्ताओं पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223, 189(2), 189(4), 191(2), 194(1), 270, 308(2), 308(3), 351(1), 352 और 351(2)(3) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 67, 68, 111 और 112 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश पर आपत्ति रखने वाले नागरिक अपनी आपत्तियां cp.nagpur@mahapolice.gov.in पर ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं या सिविल लाइंस स्थित पुलिस भवन में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

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