■ केंद्र सरकार जल्द जारी करेगी नियम
नई दिल्ली समाचार : सोशल मीडिया में अकाउंट बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए अपने माता पिता या अभिभावकों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसको लेकर सरकार जल्द ही नियम घोषित करने वाली है। सरकार यह निर्णय बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें साइबर खतरों से बचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
जनता से मांगे सुझाव
शुक्रवार को सूचना प्राओद्यिक मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 का मसौदा पेश किया है। जिसके तहत सरकार डाटा प्रोटेक्शन को लेकर नए कानून बना रही है। इसी के तहत सरकार ने सोशल मीडिया इस्तेमाल और उसमें अकाउंट बनाने के लिए नए नियम भी बनाए हैं। जिसका मसौदा पेश किया गया है। यहीं नहीं सरकार ने आम जनता से इन नियमों पर सुझाव भी मांगे हैं।
नए नियम की संभावित विशेषताएं
1. आयु सीमा : सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु सीमा तय की जा सकती है।
2. माता-पिता की सहमति : बच्चों को अकाउंट बनाने से पहले अभिभावकों का अनुमति प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
3. सुरक्षा उपाय : प्लेटफ़ॉर्म को बच्चों के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय अपनाने होंगे।
4. साइबर जागरूकता : स्कूल और अभिभावकों को बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कदम उठाने होंगे।
यह नियम लागू होने से बच्चों को साइबर बुलिंग, फिशिंग और अन्य ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा मिलेगी। सरकार इस पर विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर रही है।