सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
चंद्रपूर : कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में 25 मार्च से लॉकडाउन कर दिया गया था। यह चार चरणों में लागू किया गया इस दौरान अत्यवश्यक चीजों को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। ट्रेन, बस और विमान सेवाएं भी बंद थी। चौथे चरण में सरकार ने कुछ रियायत दी थी। अब केंद्र सरकार ने एक जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत की है औऱ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन भी छूट की घोषणाएं कर रही हैं। सोमवार को चंद्रपूर प्रशासन ने भी नए निर्देश जारी किए।
चंद्रपुर के जिलाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार ने सोमवार 1 जून को कहा कि फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) (3) अनुसार आदेश जारी किए हैं। इसके तहत 17 मई को जारी प्रतिबंध में 30 जून तक वृद्धि की गई है।
🚫 प्रतिबंधी :
जिले में सामाजिक, संस्कृति,धार्मिक, खेल, प्रदर्शनी, शिविर, सभा, सम्मेलन, जात्रा, रैली, धरना, आंदोलन, पाबंदी रहेगी। इनमें अंतरजिला या अंतरराज्यीय यात्रा, जरूरी सेवा के अलावा अन्य लोगों के रात 9 से सुबह 5 बजे तक हलचलों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
■ शुरू रहेगी:
खाद्य पदार्थ, किराना, दूध फल, सब्जियां, मांस की दुकानें अत्यवश्यक सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला व यातायात, पार्सल स्वरूप में होटलों की खान पान सामग्री, छाते – रेनकोट की आदि दुकानें शुरू रहेगी।
■ इन पर पाबंदी नहीं :
सूचना – प्रघोगिकी के सेंटर, मीडिया, बैंक, अस्पताल, मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस व ऑयल एजेंसी आदि पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
कृषि उपयोग व पूरक ऐसे सभी प्रतिष्ठान सेवाए, अत्यावश्यक जरूरतों की सेवा सुविधाएं आदि का समावेश है।
■ बस सेवा 50 % यात्री क्षमता से शुरू रहेगी। शहरों में ऑटोरिक्शा चलाए जा सकेंगें।
सभी प्रकार के दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शुरू रहेंगी जबकि रविवार को पूरा मार्केट बंद रहेगा।
शासकीय व निजी कार्यालय शतप्रतिशत मौजूदगी में शुरू रहेंगे।