नागपुर समाचार : रामटेक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार रश्मी बर्वे का जाति सत्यापन प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है। जाति सत्यापन समिति ने बर्वे का सर्टिफिकेट रद्द किया है। कांग्रेस से रामटेक प्रत्याशी रश्मी बर्वे के एबी फॉर्म पर डमी कैंडिडेट के तौर पर उनके पति श्याम कुमार बर्वे का नाम दूसरे नंबर पर है।
सर्टिफिकेट के खिलाफ आपत्तियों के कारण उम्मीदवारी खारिज होने की स्थिति में वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में एबी फार्म पर रश्मि बर्वे के पति का नाम दूसरे स्थान पर रखा गया था। रश्मि बर्वे के जाति प्रमाण पत्र को लेकर नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है।
कांग्रेस ने रामटेक लोकसभा क्षेत्र से रश्मि बर्वे की उम्मीदवारी की घोषणा की है। हालांकि, उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से ही उनके जाति प्रमाणपत्र का मुद्दा शुरू है। सुनील साल्वे की शिकायत पर सामाजिक न्याय विभाग ने सत्यापन समिति को नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। जिसके बाद बर्वे की परेशानी बढ़ गई है. इस बीच, इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, रश्मि बर्वे ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया है कि विभिन्न पक्षों की ओर से केवल राजनीतिक लाभ के लिए कार्रवाई की जा रही है।
दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले रश्मि बर्वे के खिलाफ दो विवादास्पद आदेशों को राज्य सूचना आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बैकफुट पर वापस ले लिया था।