नागपुर : नागपुर महानगर पालिका के लिए आय का मुख्य स्रोत संपत्ति कर है. निगम के काम के क्षेत्र को ध्यान में. रखते हुए संपत्ति कर और वार्षिक मांग से प्राप्त आय संगत नहीं है. राज्य में अन्य नगर निगमों की तुलना में नगर निगम में कर योग्य मूल्य की कम दरें और कर योग्य मूल्य पर लगाए गए संपत्ति कर हैं. मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इन दरों में सामंजस्य स्थापित करके संपत्ति कर संग्रह में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कर और कर संग्रह विभाग का पुनर्गठन करके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
निर्णय के अनुसार मनपा सीमा में प्रत्येक भवन और भूमि के लिए संपत्ति कर मूल्यांकन को विनियमित किया जाएगा और संपत्ति कर निर्धारण किसी अधिकारियों के निर्णय के अनुसार नहीं किया जाएगा. तदनुसार, यदि 500 वर्गमीटर है। से लेकर 1000 वर्ग मीटर अगर भवन या इमारत का क्षेत्रफल है तो कर के मूल्यांकन के फैसले लेने का अधिकार संबंधित क्षेत्र के जोनल कार्यालय के सहायक आयुक्त के पास होगा. आम तौर पर इस कर का रेंज डेढ़ लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक हो सकता है. इसी तरह अलग अलग-अलग क्षेत्र फल के संपत्ति के लिए अलग अलग पैमाने पर टॅक्स का भुगतान करना होगा. जोन सहायक आयुक्तों को अपने अपने जिम्मेदारी के क्षेत्र में प्रत्येक भवन और भूमि पर संपत्ति कर के निर्धारण करने का दायित्व होगा.