नागपुर समाचार : आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 प्रकार के परिचय पत्रों को मतदान के दौरान पहचान के लिए मान्य किया है. वे लोग जिनका मतदाता सूची में नाम है लेकिन वोटर आईडी नहीं बनी वे इन 12 परिचय पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं.
ये पहचान पत्र हैं मान्य
■ आधार कार्ड
■ बैंक या डाक विभाग की फोटो सहित पासबुक
■ स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
■ ड्राइविंग लाइसेंस
■ पैन कार्ड
■ भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
■ पासपोर्ट
■ पेंशन दस्तावेज
■ केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए फोटो पहचान पत्र
■ संसद, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को वितरित किए गए अधिकृत पहचान पत्र
■ केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों को वितरित विशेष पहचान पत्र
पता बदलने के बाद भी चलेगा पुराना कार्ड : किसी मतदाता ने यदि अपने पते में बदलाव किया और उसे नया पहचान पत्र नहीं मिला हो तो वह पहले वाले पहचान पत्र को साथ ला सकता है. इस स्थिति में उस व्यक्ति का नाम वर्तमान पते के साथ मतदाता सूची में होना चाहिए
मनरेगा का जॉब कार्ड भी चलेगा : मनरेगा अंतर्गत जारी किया गया रोजगार पहचान पत्र भी मतदान के दौरान प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाएगा.