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नई दिल्ली समाचार : करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा; 12 लाख तक की आय कर मुक्त

▪️ वित्त मंत्री सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की

नई दिल्ली समाचार : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। इस बीच उन्होंने करदाताओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त कर दिया गया है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले ही बजट में मध्यम वर्ग के नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है।

12 लाख रुपये तक की आय वालों को 80,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। इस प्रकार, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15% कर लगाया जाएगा। जिन करदाताओं के पास अलग से पूंजीगत आय नहीं है, उनके लिए 12 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त होगी। नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी करदाता की आय 12 लाख रुपये है तो उसे 80,000 रुपये की कटौती मिलेगी। इसलिए 100 प्रतिशत कर माफ कर दिया जाएगा।

यदि किसी करदाता की आय 18 लाख रुपये है तो उसे नए बदलावों के कारण 70,000 रुपये का लाभ होगा। इसका मतलब है कि उन्हें 30 प्रतिशत कर छूट मिलेगी। 25 लाख रुपये तक की आय वालों को 1 लाख 25 हजार रुपये तक की कर छूट मिलेगी, यानी उन्हें 25 प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी।

नई कर प्रणाली इस प्रकार तैयार की गई….

0 से 4 लाख – शून्य, 4 से 8 लाख – 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख – 10 प्रतिशत, 12 से 16 लाख – 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख – 20 प्रतिशत, 20 से 24 लाख – 25 प्रतिशत, 24 लाख से अधिक – यह 30 प्रतिशत होगा।

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